भारतीय दंड संहिता की धाराएं 1 से 5 तक-IPC 1860 Section In Hindi
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860
भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से धारा 5 में भारतीय दंड संहिता 1860 की प्रारंभिक प्रस्तावना और उद्धेश्यों के बारें में वर्णन किया गया हैं . साथ ही भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के अंदर या भारत से बाहर किसी अन्य देश या स्थान पर अपराध करने या कंप्यूटर साधन के माध्यम से अपराध करना शामिल हैं .
भारतीय दंड संहिता की धाराएं ,धारा 1 से 5 तक- Indian Panel Code Section 1 To 5 Hindi
अध्याय 1 - प्रस्तावना1.संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार
2. भारत के भीतर किये गये अपराधों का दंड
3.भारत से परे किये गए परन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड
4.राज्यक्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार
5.कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना
धारा-1- संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार- ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलायेगा और इसका विस्तार [जम्म-ूकश्मीर राज्य के सिवाय ] सम्पूर्ण भारत पर होगा .
धारा-2- भारत के भीतर किये गये अपराधों का दंड- हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिये जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नहीं .
धारा-3- भारत से परे किये गए परन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड- भारत से
परे किये गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो , भारत से परे किये गये किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता (समक्षा) जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था .
धारा-4- राज्यक्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार- इस संहिता के उपबंध -
(1) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा;
(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कंही भी हो ,किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी भी अपराध को भी लागू हैं .
(3) भारत में अवस्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित करना .
उदाहरण - A नाम का भारत का नागरिक हैं जो अमेरिका में किसी की हत्या करता हैं तो उसे भारत में हत्या का दोषी ठहराया जा सकता हैं भारत में वो जंहा भी पाया जाता हैं .
धारा-5-कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना- इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरो ,सैनिकों ,नौ सैनिकों या वायुसैनिको द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों ,या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी .
भारतीय दंड संहिता की सम्पूर्ण धाराएं Hindi में पढ़ें -भारतीय दंड संहिता की धाराएं-IPC 1860 In Hindi
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें