भारतीय दंड संहिता की धाराएं-IPC 1860 In Hindi

भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 की जानकारी 

भारतीय दंड संहिता 1860 को 6 अक्टूबर  1860 को (1860 का अधिनियम सं. 45) के नाम से ब्रिटिश राज में जारी किया गया था . भारतीय दंड संहिता या Indian Panel Code में कुल इसमें कुल 511 धाराएँ (sections) हैं जो कि कुल 23 अध्यायों में विभाजित है. ब्रिटिश राज में भारत देश के लिए एक साधारण दंड संहिता की आवश्यकता के लिए और अपराधियों को दण्डित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था . 

भारतीय दंड संहिता जम्मू और कश्मीर राज्य तथा भारतीय सेना पर लागू नहीं होती हैं,इनको छोडकर सम्पूर्ण भारत देश में ये प्रभावी हैं .भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1962 में लागू हुई थी इसके बाद भारत के स्वतन्त्र होने पर इसमें  समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं .पाकिस्तान,श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया. लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भी लागू की गयी थी.
हमने इन्हें अलग अलग पोस्टों में लिखा हैं ताकि विधार्थियों के लिए इन्हें समझने में आसानी रहें . नीचे दिए लिंकों के माध्यम से आप भारतीय दंड संहिता के सभी अध्याय और धाराओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं .

भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-1 धारा 1 से धारा 5-प्रारंभिक
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-2 धारा 6 से धारा 52- साधारण स्पष्टीकरण 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-3 धारा 53 से धारा 75-दण्डों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-4 धारा 76  से धारा 106-साधारण अपवाद 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-5 धारा 107 से धारा 120-दुष्प्रेरण व आपराधिक षड्यंत्र के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-6 धारा 121 से धारा 130-राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-7 धारा 131 से धारा 140-सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराधों के विषय में
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-8 धारा 141 से धारा 160-लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-9 धारा 161 से धारा 171-लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों तथा  निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में  
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-10  धारा 172 से धारा 190- लोकसेवको के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में .
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-11 धारा 191 से धारा 229-मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-12 धारा 230 से धारा 263-सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-13 धारा 264 से धारा 267-बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-14 धारा 268 से धारा 294- लोक स्वास्थ्य ,क्षेम ,सुविधा ,शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-15 धारा 295 से धारा 298- धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-16 धारा 299 से धारा 377-मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले और जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में ,
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-17 धारा 378 से धारा 462- संपति के विरुद्ध और चोरी के अपराधों विषय में  
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-18 धारा 463 से धारा 489-दस्तावेजो और संपति चिन्हों  संबंधी अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-19 धारा 490 से धारा 492- सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-20 धारा 493 से धारा 498-  विवाह संबधी अपराधों के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-21  धारा 499 से 502-मानहानि के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-22  धारा 503 से 510-आपराधिक अभित्रास , अपमान और क्षोभ के विषय में 
भारतीय दंड संहिता 1860-Indian Penal Code 1860 अध्याय-23 ,धारा 511-अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में 

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